सदर : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व हुए छात्रा से बलात्कार के मामले में शिक्षक पर आरोप सिद्ध होने पर , शिक्षक को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अपनी ही छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक पर 50000 रूपये अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना न अदा किये जाने की स्थिति में 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश राजेश कुमार राय की अदालत ने जुर्माने की धनराशि से 30000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का आदेश भी दिया.
यह था पूरा मामला
अभियोजन के कथानक अनुसार, वर्ष 2014 में दीन दयाल नगर क्षेत्र के एक गाँव की 16 वर्षीय छात्रा ,नगर के एक निजी विद्यालय में कक्षा 11 की छात्र थी. उसी विद्यालय में अदलहाट थाना क्षेत्र के डेढ़वना गाँव निवासी इशरत अली विज्ञान का शिक्षक था. 14 जून को छात्रा घर से कंप्यूटर क्लास करने के लिए निकली लेकिन वापस घर नहीं लौटी. पीड़ित परिवार ने काफी खोज – बीन के बाद अंततः 21 जून को मुगलसराय कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन बाद 24 जून को किशोरी घर लौटी तो उसने परिजनों को बताया कि कोचिंग जाते समय शिक्षक इशरत अली उसे बहला फुसलाकर अपने मौसी के घर ले गया व शादी का दबाव बनाते हुए उसके साथ बलत्कार किया. तत्पश्चात पीड़िता के पिता ने जुलाई 2014 में कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था.