चंदौली : लम्बे इंतजार के बाद अंततः आज जनपदवासियों के लिए शराब की दुकानें खुलेंगी. इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से आज दोपहर आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश जारी करने के उपरांत जिलाधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि , “शराब विक्रेताओं व ग्राहकों के लिए नई गाइड लाइन जारी की गयी है, नई गाइड लाइन का पालन सभी शराब विक्रेताओं व ग्राहकों को करनी होगी और यदि कोई इसका पालन नहीं करेगा तो सम्बंधित शराब विक्रेता/ग्राहक के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। “
निम्न शर्तों के साथ मिली शराब बेचने व खरीदने की अनुमति
आदेश में शराब की थोक व फुटकर दुकानों को कुछ शर्तों के मुताबिक खोले जाने की अनुमति दी है। जिसके तहत शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जायेंगे। जहां एक साथ पांच से ज्यादा ग्राहक नहीं रहेंगे तथा वें सभी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दो-दो गज की दूरी पर खड़े होंगे। विक्रेताओं तथा ग्राहकों को मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकान पर साफ-सफाई के साथ सेनेटाइजर रखना आवश्यक है। 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति दुकान पर कार्य नहीं करेगा ।
आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा अनिवार्य
जिलाधिकारी द्वारा जारी नये आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानदार व कार्मिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक होगा तथा तय किये गये समयावधि से अधिक समय तक बिक्री नहीं की जायेगी। इसके साथ ही बोतल पर निर्धारित एमआरपी रेट से अधिक लेने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग को उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है।