Saturday, October 26, 2024
HomeChandauli Newsजानिए चंदौली जिले में आज कौन कौन से नए नियम लागू हो...

जानिए चंदौली जिले में आज कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं !

चंदौली : जनपद में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 500 के पार हो जाने पर शनिवार को जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कंट्रोल रूम में उच्च अधिकारियों के साथ कोविड के बढ़ते हुए केसों की समीक्षा की। जिसके उपरांत जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आज 11 अप्रैल से जनपदवासियों के लिए कुछ नए नियमों को जारी किया है। जिसके तहत रात्रि कालीन कर्फ्यू (रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक) जनपद में अग्रिम आदेश तक लगाया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर अन्य सारी गतिविधियां बंद रहेंगी।

फिर से करना होगा इन नियमों का पालन

चंदौली जिले में आज से रात्रि कालीन कर्फ्यू के अलावा अब सभी दुकान संचालकों एवं ग्राहकों को मास्क एवं फिज़िकल डिस्टन्स के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा, इसके लिए जिला प्रशासन व्यापारिक संगठनों से वार्ता करेगा। इसके अलावा एक बार फिर से शादी विवाह में निर्धारित सीमा से अधिक लोग इकट्ठा होने पर आयोजक व लॉन संचालक के खिलाफ कार्यवाही होगी। मास्क चेकिंग व मास्क के प्रति लोगों में जागरूकता अभियान फिर से शुरू किया जाएगा।

कोरोना टेस्ट के दौरान गलत पता देना पड़ेगा महंगा

अब यदि कोई व्यक्ति कोरोना टेस्ट के दौरान गलत नाम पता या फोन नंबर नोट कराता है तथा मेडिकल टीम से अपनी पहचान छुपाता है तो उसे संक्रमण फैलाने वाला कारक माना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे कोरोना मरीज जो होम आइसलैशन में है उनका कंट्रोल रूम से दिन में दो बार जानकारी ली जा रही है। यह सभी आदेश 11 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक जनपद में लागू रहेंगे।

खबरों की भीड़ से हटकर सिर्फ चन्दौली जनपद की चुनिंदा प्रमुख खबरों की अपडेट पाने के लिए आप Chandauli Times के फेसबुक पेज https://www.facebook.com/ChandauliTime को लाइक करें, ट्विटर पर https://twitter.com/ChandauliTimes फ़ॉलो करें. यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/channel/UC1FkA15w65rqdF7hV2O_erA को सब्सक्राइब करें तथा Telegram पर जुड़ने के लिए इस लिंक http://t.me/chandaulitimes पर क्लिक करें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

16,772FansLike
123FollowersFollow
1,540FollowersFollow
1,830SubscribersSubscribe

Must Read

Related News