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Thursday, November 21, 2024
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सामूहिक विवाह योजना में शादी करने पर मिलेगी 51 हजार की मदद, ऐसे करें आवेदन

chandauli news : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए शासन की तरफ से एक बार फिर आनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों की शादी कराई जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र मौर्य ने बताया की योजना में भाग लेने के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ऐसे मिलेगी 51 हजार की मदद

सामूहिक विवाह योजना में भाग लेने वाले जोड़ों के लिए प्रति जोड़ा 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद शासन द्वारा की जाएगी। जिसमें 35 हजार रुपये कन्या के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी वहीं 10 हजार रुपये की उपहार सामग्री जोड़ों को दी जाएगी वहीं 6 हजार रुपये कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किया जाएगा। सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 777 जोड़ों का विवाह इस वर्ष किया जाना है।

पूरी करनी होगी ये शर्तें

सामूहिक विवाह योजना में भाग लेने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए तथा आरक्षित वर्ग के पास जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए । इस योजना के तहत तलाकशुदा, विधवा व विकलांग महिलाये भी पात्र होंगी । आनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकता है।

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