CHANDAULI NEWS:चकिया नगर पंचायत स्थित मिष्ठान रेस्टोरेंट की दुकानों और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर व्यावसायिक गैस सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने पर नगर के दो दुकानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
विगत 18 जनवरी को उप जिलाधिकारी दिव्या ओझा के निरीक्षण के दौरान नगर के दो मिष्ठान्नों की कारखानों में व्यवसाय की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया था। जिस पर आपूर्ति विभाग ने सिलेंडर को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संचालकों पर बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है।
आपूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने कहा कि मिष्ठान रेस्टोरेंट या अन्य खाने पीने की दुकानों पर यदि व्यावसायिक सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग पाया गया तो संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।