चंदौली : कोरोना संक्रमण की रोकथाम मे लगा जिला प्रशासन आए दिन अपनी रणनीति को बेहतर बनाने मे लगा हुआ है। इस दौरान आम जनता की सहूलियत के लिए समय – समय पर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक अगस्त को जिलाधिकारी चंदौली नवनीत सिंह चहल द्वारा एक आदेश जारी किया गया। जिसके तहत रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए इस (2 अगस्त ) रविवार को बंदी होने के बावजूद मिठाई व राखी के दुकानों को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
सोमवार से सभी दुकानें खुलेंगी
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा जारी इस आदेश मे कहा गया है कि सोमवार से जनपद की सभी दुकानें खुलेंगी। यानि पूर्व मे जारी नियम, जिसके तहत एक दिन मे एक साइड की दुकान खुलने वाला नियम अब समाप्त हो गया है। हालांकि कंटेन्टमेन्ट जोन एवम हॉटस्पॉट क्षेत्रों मे लॉक डाउन पूरी तरह से लागू रहेगा। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस दौरान सभी दुकानदारों व उनके ग्राहकों को सोशल डिस्टेन्सिन्ग का पूरा ख्याल रखना होगा।
सोशल डिस्टेन्सिन्ग का पालन नहीं किया तो..
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस दौरान सभी दुकानदारों को आवश्यक रूप से सोशल डिस्टेन्सिन्ग का पालन करना व कराना होगा। यदि किसी दुकानदार के यहाँ सोशल डिस्टेन्सिन्ग का पालन होता नहीं दिखा तो वह दुकान एक सप्ताह के लिए बंद कर दी जाएगी तथा इसके साथ ही दुकानदार व दुकान मे काम करने वाले कर्मचारी को एक सप्ताह के लिए होम कोरेंटीन रहना होगा।