चंदौली : जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण के रोक – थाम के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने एक नया आदेश जारी किया. जिसके तहत जनपद में धारा 144 पूर्व की भांति लागू रहेगी व 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते हैं और यदि किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा तो स्मार्टफ़ोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड होना चाहिए.
पान मसाला एवम गुटखे की बिक्री पर लगी रोक
नए आदेश के तहत अब जनपद में पान मसाला व गुटखा की बिक्री व सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित कर दी गयी है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इनके सेवन के बाद थूकने से कोरोना संक्रमण में वृद्धि के मामले बढ़े हैं. अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को वहीँ शादी के लिए 50 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति मिली है. जिले की दूकानें पूर्व की भांति ही खुलेंगीं. इसके अलावा ज्यादातर नियम भी पूर्व की भांति यथावत रहेंगे.
बेवजह निकलना पड़ सकता है महंगा
जिसके तहत जिले में अब यदि आप बेवजह बाहर निकले तो आप को कोरेन्टाईन होना पड़ेगा. डीएम चंदौली के नए आदेश के अनुसार, यदि आप बिना किसी ठोस कारण के घूमते हुए पाए गये और इस दौरान यदि आपसे पुलिस या प्रशासन के अधिकारीयों द्वारा पूछ – ताछ की गयी तो आपको पर्याप्त आधार/साक्ष्य स्पष्ट करना होगा. इसका उल्लंघन करने वाले को न्यूनतम 7 दिन का अनिवार्य कोरेन्टाईन का आदेश दिया जाएगा. यह कोरेन्टाईन , होम कोरेन्टाईन के अलावा सरकारी कोरेन्टाईन सेन्टर के लिए भी किया जा सकता है.
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