Saturday, October 26, 2024
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लॉक डाउन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसको लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

चंदौली : लॉक डाउन 3.0 में चंदौली ग्रीन जोन होने के कारण जनपद में कुछ रियायत की आस लगाये जनपदवासियों को इस बार कई कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने की रियायत दी गयी है. हालांकि अभी भी कई क्षेत्रों में पूर्व की तरह प्रतिबन्ध जारी रखा गया है. आइये आप सभी स्वयं जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश को देखिये और जानिये कि क्या रियायत मिली है और क्या नहीं ?

तीन पन्नों का है आदेश

हालंकि इस दौरान सभी नागरिकों का यह परम कर्तव्य बनता है कि सतर्कता बनाये रखें क्योंकि जनपद के सभी सीमाओं के समीपवर्ती जिले (वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, कैमूर (भभुआ)) में कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गये हैं. इस दौरान सभी रियायतें जनपद के सीमा के अन्दर ही रहकर करने की अनुमति दी गयी है. इसका उल्लंघन करने पर प्रशासन की तरफ से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.

इस आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा

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