CHANDAULI NEWS: सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डा. सर्वेश गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व पंजीकृत परिवहन यान जिस पर देय कर के साथ शास्ति पेनाल्टी पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है, जो पांच फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी। एआरटीओ ने अपील किया कि छूट का लाभ वाहन स्वामी अवश्य उठाएं।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 05 फरवरी तक अपने बकाया टैक्स में छूट के लिए प्रस्तावित योजना में 7500 केजी तक सकल भारयान हेतु आवेदन शुल्क 200 तथा 7500 केजी से अधिक सकल भारयान हेतु आवेदन शुल्क रू0 500 के रूप में जमा कर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 05 फरवरी को समाप्त हो रही है। एकमुश्त शास्ति समाधान योजना के समाप्ति में मात्र 14 दिन ही शेष रह गए हैं। आह्वान किया कि ऐसे समस्त वाहन स्वामी अपने वाहन का बकाया कर जमा कराकर शास्ति (पेनाल्टी) में शत-प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं। जनपद में कर बकाया वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही जारी है।
गत दो दिवसों में 05 वाहनें जो बकाये कर में संचालित होते हुए पकड़ी गयी उनके विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए निरूद्ध किया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार की प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती रहेगी। एआरटीओ डाक्टर सर्वेश गौतम ने बताया कि सभी वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठाए। 5 फरवरी तक बकाया वसूली जमा करके छूट पा सकते हैं।