CHANDAULI NEWS : किसान सम्मान निधि समेत कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई होगी, उन्हीं के खाते में किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आएगी। ऐसा न करने वाले किसान योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
उप निदेशक कृषि ने बताया कि किसान कृषि विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों अथवा सहज जनसेवा केंद्र के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए सभी भूखंडों की खतौनी, मूल आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की जरूरत होगी।
किसान पोर्टल http://upfr.agristack.gov.in एवं मोबाइल एप farmer registry UP के माध्यम से स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने सभी किसानों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की। कहा कि 31 जनवरी तक फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो जाएंगे। वहीं कृषि विभाग से संचालित अन्य योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल सकेगा।