चंदौली : जनपद में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु किए गए लॉक डाउन के बाद, शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया के अनलॉक – 4 में आज चंदौली डीएम नवनीत सिंह चहल ने नया संशोधित आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 12 सितंबर को लिखित इस आदेश में, 1 सितंबर को पूर्व में जारी अनलॉक -4 के आदेश में कुछ संशोधन किए गए हैं। आइए जानते हैं इस नए संशोधित आदेश में जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से क्या मुख्य बातें निर्देशित की गई हैं ..
थाना दिवस व तहसील दिवस संचालित होंगे : चंदौली डीएम
चंदौली डीएम नवनीत सिंह चहल द्वारा जारी इस आदेश के तहत अब जनपद में तहसील दिवस व थाना दिवस पूर्व की भांति संचालित होंगे , हालांकि इस दौरान कोविड – 19 के बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं साप्ताहिक बंदी रविवार की जगह सभी बाजारों में पूर्व की भांति होगी। इनके अलावा कंटेन्टमेन्ट जोन को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर होटल , रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
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