चंदौली : चंदौली जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अनलॉक – 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा निर्देश 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनपद में प्रभावी रूप से लागू रहेगा। इन दिशा निर्देशों का पालन ना करने वाले जनपदवासी पर आवश्यक दंडात्मक कारवाई की जाएगी। आइए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन की कुछ मुख्य बिंदुओं को जानते हैं।
कक्षा 9 से 12 के छात्र इन शर्तों पर जा सकेंगे स्कूल
जिलाधिकारी ने अनलॉक 4 के दौरान जनपद के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग को बंद रखने का निर्देश दिया है हालांकि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। 21 सितंबर से स्कूलों में 50% टीचिंग/नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा कंटेन्टमेन्ट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन (Guidance ) हेतु स्कूलों मे स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु इसके लिए विद्यार्थियों के माता – पिता / अभिभावक की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था भी 21 सितंबर से लागू होगी।
साप्ताहिक बंदी शनिवार रविवार दो दिन रहेगी
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा जारी इस आदेश में जनपद के दुकानों की साप्ताहिक बंदी पूर्व की भांति शनिवार व रविवार, 2 दिन ही रहेगी। हालांकि अनलॉक – 4 के इस नए आदेश में अब सप्ताह के 5 दिन जनपद की दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खोली जा सकेंगी। इनका पालन ना करने वाले दुकानदार की दुकान एक सप्ताह के लिए बंद कर दी जाएगी तथा दुकान में कार्यरत सभी लोगों को होम कोरेन्टीन कर दिया जाएगा। दूध, दवा, सब्जी आदि आवश्यक कार्यों के लिए पूर्व के नियम ही लागू रहेंगे।
शादी – विवाह में 30 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति
चंदौली जिले में अनलॉक 4 के नए नियम में शादी विवाह में शामिल होने के लिए सिर्फ 30 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना व सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करना आवश्यक होगा। कंटेन्टमेन्ट जोन या हॉटस्पॉट क्षेत्रों मे किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होगी।
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