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Sunday, November 24, 2024
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पति की हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास

चकिया : चकिया थाना क्षेत्र के अर्जीखुर्द गाँव में 27 अप्रैल 2012 में हुई चन्द्रदर्शन चौहान उर्फ़ डब्लू की हत्या में, 8 वर्षों बाद न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. अप्रैल 2012 से ही यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. सोमवार को न्यायालय द्वारा सुनाये गए फैसले में, चन्द्रदर्शन की पत्नी एकता उर्फ़ गोल्डी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीँ हत्या के समय गोल्डी के नाबालिग प्रेमी को बाल सुधार गृह भेज दिया था. 2012 में यह हत्या चकिया के चर्चित हत्याकांड में शामिल रहा था. वादी की ओर से अधिवक्ता जुबेर अहमद खान व सरफराज आलम ने तर्क प्रस्तुत किये.

गौना के दूसरे दिन ही की पति की हत्या

विशुनपुरवा गाँव निवासी गोल्डी की शादी अर्जीखुर्द गाँव निवासी चन्द्रदर्शन चौहान उर्फ़ डब्लू से हुई थी. शादी के पश्चात गौना के दूसरे दिन ही, एकता उर्फ़ गोल्डी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर, रात में सो रहे अपने पति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी. इस हत्या में मृतक के चाचा रामा चौहान ने चकिया थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर चकिया पुलिस ने मामले में एकता उर्फ़ गोल्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया वहीँ उसके प्रेमी को नाबालिग होने की दशा में बाल सुधार गृह भेज दिया था.

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