पंडित दीन दयाल नगर : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अरविन्द कुमार यादव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी धीरेन्द्र चौहान को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा साथ ही साथ 5 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में 3 माह अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई. वादी पक्ष से अधिवक्ता अशफाक अहमद ने मुक़दमे की पैरवी की.
नाबालिग से 2006 में हुआ था दुष्कर्म
मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ 2006 में दुष्कर्म की घटना हुई थी. युवती के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ मुगलसराय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपी युवक ने नाबालिग किशोरी का उस समय अपहरण कर लिया था जब वो नगर स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा देने जा रही थी. अपहरण के उपरांत आरोपी युवक ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर कर ट्रेन से पूना ले गया जहाँ 2 दिन रहने के बाद वह किशोरी को लेकर मुंबई गया जहाँ उसने लगभग महीने भर किशोरी के साथ एक कमरे में दुष्कर्म किया था.