कमालपुर : नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप सिद्ध होने पर , न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार राय की अदालत ने दोषी को 14 वर्ष की कठोर सजा व साथ ही साथ 50000 रूपये का जुर्माना भी लगाया. अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि जमा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. पीड़िता नाबालिग लड़की के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 363, 366 व 7/8 पोस्को एक्ट की तहत मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता पोस्को शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया.
धीना थाना क्षेत्र के एक गाँव का मामला
नाबालिग से बलात्कार करने का यह मामला धीना थाना क्षेत्र के एक गाँव से जुड़ा हुआ है. अभियोजन पक्ष के कथानक अनुसार, पीड़िता के पिता ने 8 सितम्बर 2015 को धीना थाने में तहरीर दी की उसकी 11 वर्षीय पुत्री को गाँव के ही रामायण वनवासी 29/30 अगस्त की रात्रि को , बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. नाबालिग से बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर, न्यायाधीश राजेश कुमार राय की अदालत ने अभियुक्त को 14 वर्ष की कठोर सजा व 50,000 रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.